GST 2025 बदलाव: क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा – पूरी लिस्ट देखें

GST 2025 बदलाव: क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा – पूरी लिस्ट देखें

नई 2-स्तरीय जीएसटी प्रणाली से बढ़ेगा घरेलू खर्च और राहत मिलेगी आम जनता को

भारत के जीएसटी परिषद ने बुधवार को 2017 के बाद पहली बार जीएसटी में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत टैक्स स्लैब को सीमित कर 5% और 18% के दो ही स्लैब रखे गए हैं। घरेलू जरूरतों, दवाओं, छोटी गाड़ियों और उपकरणों पर टैक्स दरें घटाई गई हैं, जबकि कुछ महंगे और लक्ज़री सामान जैसे सिगरेट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और महंगी गाड़ियां महंगी होंगी।

यह नया बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। इसका मकसद घरेलू खर्च को बढ़ावा देना और अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाना है।

जीएसटी की नई संरचना क्या है?

पहले के स्लैबनया स्लैब (2025)
5%, 12%, 18%, 28%केवल 5% और 18%, साथ में कुछ वस्तुओं के लिए विशेष 40% स्लैब

40% स्लैब महंगी गाड़ियों, तंबाकू उत्पादों, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और जुआ जैसी सेवाओं पर लागू होगा।

क्या हुआ सस्ता?

सस्ते हुए वस्तुओं की सूची

श्रेणीवस्तु/सेवापहले की दरनई दर
खाद्य एवं पेय पदार्थरोटी, परांठा, यूएचटी दूध, पनीर, पिज़्ज़ा ब्रेड, खाखरा5%0%
मक्खन, घी, सूखे मेवे, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्कुट, जाम, फलों का रस, चीनी से बनी मिठाइयां18%5%
पनीर, तेल, वसा12%5%
प्लांट-आधारित दूध, सोया दूध12-18%5%
घरेलू आवश्यक वस्तुएंदांत पाउडर, फीडिंग बोतल, बर्तन, साइकिल, कंघी, बाँस के फर्नीचर12%5%
शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, फेस पाउडर, हेयर ऑयल18%5%
घरेलू उपकरणएयर कंडीशनर, डिशवॉशर, टीवी28%18%
स्टेशनरीपेंसिल, इरेज़र, क्रेयॉन, वर्कबुक, नक्शे, ग्लोब5-12%0%
जूते और वस्त्रसामान्य जूते, कपड़े12%5%
स्वास्थ्य सेवाएंमेडिकल ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, जीवन रक्षक दवाएं12-18%0-5%
स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा18%0%
बीमा सेवाएंगूड्स कैरिज का थर्ड पार्टी बीमा12% (ITC के साथ)5% (ITC के साथ)
होटल एवं उड़ानें₹7,500 तक के कमरे12%5% (ITC के बिना)
इकोनॉमी क्लास फ्लाइट टिकट12%5%
वाहन350cc तक की मोटरसाइकिल28%18%
इलेक्ट्रिक वाहन, छोटी हाइब्रिड कार5%5%
ऑटो पार्ट्सब्रेक, गियरबॉक्स, एक्सल, टायर आदि28%18%
निर्माण सामग्रीसीमेंट28%18%
सिलाई मशीन और पार्ट्स12%5%
कृषि उपकरणट्रैक्टर, हैंड पंप, ड्रिप नोजल, हार्वेस्टर आदि12%5%
ट्रैक्टर पार्ट्स, डीजल इंजन (>250cc), हाइड्रोलिक पंप18%5%
उर्वरकसल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया18%5%
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स (फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत)12%5%
बायोपेस्टिसाइड्सनीम आधारित कीटनाशक, बैसिलस थुरिंजेनसिस, ट्राइकोडर्मा आदि12%5%
ब्यूटी और वेलनेसजिम, योगा, सैलून, स्पा, फिटनेस सेवाएं18%5% (ITC के बिना)

क्या हुआ महंगा?

महंगे हुए वस्तुओं की सूची

श्रेणीवस्तु/सेवापहले की दरनई दर
कार्बोनेटेड और कैफीन युक्त ड्रिंक्सकोका कोला, पेप्सी, मीठे और कैफीन युक्त पेय पदार्थ18-28%40%
लक्ज़री वाहन1,200cc से बड़ी कारें, 350cc से बड़ी मोटरसाइकिल, यॉट, रेसिंग कारें, निजी विमान28%40%
तंबाकू उत्पादसिगरेट, गुटखा, जर्दा, बीड़ी28% + सेस40% (कोविड लोन वापसी के बाद)
जुआ और मनोरंजनकैसीनो, घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग, लॉटरी, रेस क्लब, आईपीएल टिकट28%40%

नई दरें कब लागू होंगी?

नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।
ध्यान दें: पान मसाला, गुटखा, बीड़ी और तंबाकू उत्पाद अपनी अलग श्रेणी में बने रहेंगे जब तक कि कोविड-19 के दौरान राज्यों को दिए गए मुआवजे का ऋण चुका नहीं दिया जाता।

आर्थिक विकास और न्याय के लिए संतुलित जीएसटी सुधार

यह जीएसटी सुधार घरेलू जरूरतों पर टैक्स कम करके आम जनता और किसानों के लिए राहत लेकर आता है। वहीं, महंगे और व्यसनी उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर जिम्मेदार खपत को बढ़ावा दिया गया है। यह कदम घरेलू बाजार को सशक्त करेगा, कर अनुपालन बढ़ाएगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।

22 सितंबर से लागू होने वाले नए नियमों के साथ, सभी उद्योग और उपभोक्ता अपने खर्च और व्यापार रणनीतियों को अपडेट कर लें।